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रायपुर में बारात पर बैन, शादी के तीन दिन पहले पुलिस को देनी होगी सुचना…

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रायपुर। राजधानी की कुछ एक सड़कों पर बारात को पूरी तरह से बैन कर दिया है। वहीँ बाकी शहर में भी पूरी सख्ती के साथ ही बारात की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए रायपुर यातायात पुलिस ने वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों एवं मैरिज पैलेस आयोजकों की एक अहम बैठक ली।

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इस बैठक में वीआईपी रोड स्थित सभी होटल के मैनेजर स्तर के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर द्वारा पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान निम्नानुसार शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य बताया गया।

01. एक फॉर्म में 1 दिन में केवल एक ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

02. फार्म में आयोजित कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो तभी कार्यक्रम का आयोजन करें।

03. वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग किसी भी सूरत में सड़क पर सर्विस रोड में नहीं होगी।

04. मैरिज पैलेस के भीतर पार्किंग व्यवस्था हेतु पर्याप्त गार्ड की व्यवस्था किया जाए तथा मैरिज पैलेस के बाहर भी पांच गार्ड अनिवार्य रूप से पार्किंग व्यवस्था हेतु लगाएं।

05. कार्यक्रम आयोजन के दौरान वाहनों के प्रवेश एवं निर्गमन के लिए पृथक पृथक मार्ग की व्यवस्था की जाए।

06. किसी भी सूरत में रोड पर बरात नहीं निकलेगी बारात का आयोजन मैरिज पैलेस के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा रोड पर बारात निकलने पर मैरिज पैलेस एवं आयोजन कर्ता दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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07. कार्यक्रम आयोजन के दौरान सामान्य यातायात को किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना हो यह सुनिश्चित किया जावे।

08. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।