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नवरात्र को लेकर आदेश ,शर्तो का उल्लघन करने पर मंदिर प्रबंधन पर होगी कार्रवाई

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रायपुर/ 07अक्टूबर 2020/नोवल कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में रायपुर जिले (Raipur District) में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

रायपुर जिला (Raipur District) अपर कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन के आदेशानुसार रायपुर जिला (Raipur District) अंतर्गत विभिन्न मंदिरों में नवरात्रि पर्व के दौरान ज्योत प्रज्वलन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।जिसके अनुसार मंदिर प्रागंण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन तथा अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन हेतु दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। अन्य व्यक्तियों को ज्योत प्रज्वलन की अनुमति नही होगी।

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ज्योत प्रज्वलन के संदर्भ में सुरक्षा एवं कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः करना होगा, यदि किन्हीं निर्देशों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।