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बड़ी खबर: निलंबित ADG जीपी सिंह नहीं होंगे गिरफ़्तार, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।

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दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीपी सिंह के फरारी के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत कर कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एडीजीपी सिंह और उनके संबंधियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस छापे में जेपी सिंह और उनके संबंधियों से तकरीबन ₹10 करोड़ रुपए की अनुपात ही संपत्ति मिलने की बात एंटी करप्शन ब्यूरो के आला अफसरों ने कही थी। जिसके बाद से निलंबित एडीजी सिंह की खोजबीन की जा रही थी।

इधर एसीबी की कार्रवाई के बाद निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला राजधानी के कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था। इस छापेमारी के दौरान एसीबी को जीपी सिंह के निवास पर एक डायरी मिली थी। जिसमें तमाम लेनदेन का जिक्र था।

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वही इस डायरी में सरकार को गिराने की साजिश की भी पुष्टि एसीबी अफसरों ने की थी, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। बहरहाल जीपी सिंह को कई मर्तबा नोटिस और समन जारी करने के बाद भी वे अपने बयान के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में उपस्थित नहीं हुए है। जिसके बाद उनकी फरारी को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में अर्जी दी थी।