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कोरबा : राष्ट्रीय लोक अदालत का 11 सितंबर को आयोजन, मामलों का होगा निराकरण

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कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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इसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित दीवानी, फौजदारी, क्लेम, परिवार, श्रम, भू-अर्जन के मामले तथा विद्युत, जल, राजस्व और बैंक की बकाया वसूली आदि मामलों का निराकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला एवं तहसील स्तर के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। जिले के पक्षकार जो लंबित मामलों का निराकरण कराना चाहते हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा तथा तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जावेगी जिसमें निःशुल्क विधिक परामर्श केन्द्र एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जावेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श ले सकता है।

आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही प्रकरणों का इस प्रकार निराकरण होगा, जिससे दोनों पक्ष अपने मामलें का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे।

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इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।