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डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव 1 अक्टूबर से, भुगतान करने से पहले पढ़े RBI की गाइड लाइन

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दिल्ली. कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ गया है। लोग क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान ज्यादा कर रहे है, ताकि नोट हाथ में पकड़ने से परहेज कर सके। अगर आप डिजिटल भुगतान ज्यादा करते है, तो यह खबर आपके काम की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में 4 अहम बदलाव किए है। ये बदलाव 1 अक्टूबर यानि कल से लागू हो जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, जाने आरबीआई (RBI)  ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या बदलाव किया है।

RBI की नई गाइड लाइन

  • अब आप अपने कार्ड की लिमिट खुद तय कर सकते हैं। ये बदलाव आप अपने मोबाइल बैंकिंग, बैंक के एप, एटीएम पर जाकर या कस्टमर केयर को फोन करके कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत आप एटीएम की ट्रांजैक्शन लिमिट भी खुद ही तय कर सकते हैं।
  •  नए नियम लागू होने के बाद आप अपने कार्ड की प्रायोरिटी सेट कर सकते है। मतलब यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, घरेलू ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन जैसी सुविधा में से जिसका इस्तेमाल ज्यादा करते है। तो इसे प्राथमिकता के आधार पर रख सकते है।
  • अब ग्राहकों को आरबीआई की ओर से घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति भी मिल सकती है। इसका मतबल जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है तो उसमें ATM मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए। अगर आप विदेशी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके कार्ड पर केवल घरेलू लेनदेन की ही मजूंरी होगी।
  • विदेशी ट्रांजेक्शन की सुविधा ले रहे है, तो आपको यह अधिकारी होगा, कि कौन सी सुविधा आपको लेनी है और कौन सी सुविधा नहीं लेनी है।