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बड़ी ख़बर : कांकेर में ये इलाके बने कंटेमेन्ट जोन, आवाजाही पर लगी रोक, दुकाने बंद…

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कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा कोरोना संक्रमितों के घरों को चिन्हित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेमेन्ट जोन घोषित किया गया है।

कांकेर के विकासखण्ड चारामा के वार्ड क्रमांक 15 में 04 व्यक्तियों तथा कांकेर विकासखण्ड के ग्राम पटौद के वार्ड क्रमांक 11 में 01 व्यक्ति एवं राजापारा कांकेर में 03 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मिले है।

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माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

माइक्रो कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी।

माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सेम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।

कंटेमेन्ट जोन में इन्हे मिलेगी छूट

मेेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जावेगा।

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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा।