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बड़ी ख़बर : छत्तीसगढ़ में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य, वैक्सीन के बाद भी रिपोर्ट जरुरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब एंट्री करने के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 बिंदुओं में विस्तृत आदेश जारी किया है।

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जिसमें दूसरे राज्यों से हवाई जहाज से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। उनकी रिपोर्ट निगेटिव होगी तो उन्हें बाहर जाने की परमिशन दी जाएगी। यदि किसी यात्री के पास जाँच रिपोर्ट नहीं है तो तत्काल उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।

ज़ारी आदेश के मुताबिक़ “कोविड-19 आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जावेगी। उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी.आर. जाँच के लिए निर्दशित किया जाएगा।”

साथ ही ये भी कहा गया है कि “ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड-19 आर.टी.पी.सी.आर.की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी. आर. / आर.ए.टी. जॉच अनिवार्य होगी।”

मोबाईल से देना होगा मिस कॉल

इसके आलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि “आर.टी.पी.सीआर. जांच हेतु सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आई.डी एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

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जिन यात्रियों के पास मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाईल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित करा सकते है।”