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मरवाही उप चुनाव: जिले में लगी आचार संहिता, अफसर नहीं ले पाएंगे अवकाश

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव (Marwahi by-election) का ऐलान होते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब आचार संहिता लागू हो गयी है। जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने इस बात को लेकर निर्देश जारी कर दिया है।

जिले में आचार संहिता लागू होने की वजह से अब शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाएंगे। अधिकारी-कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। यदि उन्हें अवकाश में जाना भी है, तो कलेक्टर की इजाजत लेनी होगी।

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लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने का समय तय

कलेक्टर (Marwahi by-election) डोमन सिंह ने चुनाव के मद्देनजर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रत्याशी व राजनीतिक दल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

मध्यम स्तर के आवाज वाले लाडडसपीकर ही इस्तेमाल किया जा सकेगे। उपचुनाव (Marwahi by-election) के मद्देनजर जिले में हथियार के साथ प्रदर्शन, धरना व आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। बुजुर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कलेक्टर की तरफ से होर्डिग्स व अन्य विज्ञापनों को हटाकर रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को भेजी जायेगी।