नई दिल्ली। Mastercard एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड को RBI से बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड नेटवर्क पर देश में नए ग्राहकों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने इस संबंध में कहा है कि “ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं, क्योंकि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डेटा के स्टोरेज के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है।
RBI की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि “भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने से मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर प्रतिबंध लगा दिया है।”
हालांकि इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मास्टरकार्ड को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देनी होगी। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।
RBI ने जारी की थी गाइडलाइन
गौरतलब है कि 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर, उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है।
उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने और उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा आयोजित बोर्ड-अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी जरूरत थी।