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वैक्सीनेशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कहा-नहीं तो आदेश होगा रद्द…

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तमाम मामलों पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आरक्षण लागू करने पर भी फटकार लगाई गई है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि “राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना कि राज्य सरकार को। राज्य सरकार की गरीबों तक लाभ पहुंचाने की मंशा सही है, लेकिन सभी का टीकाकरण हो सके इसके लिए ठोस नीति की जरूरत है।”

कोर्ट ने कहा है कि “ठोस नीति न पेश कर पाने की स्तिथि में राज्य सरकार का यह आदेश हम रद्द कर देंगे।” पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई।

दरसल राज्य सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन पर आर्थिक आरक्षण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अमित जोगी, मोहित सिंघानिया सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसमें आज सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शुक्रवार तक ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।