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नियमो के साथ लगेगी अस्थाई पटाखा दुकान, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

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बिलासपुर। जिले में अस्थाई पटाखा दुकान (Fire crack shop)लगाने के कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार शहर के गवर्मेंट स्कूल मैदान, सकरी, मंगला, तिफरा, सिरगिट्टी, लिंगियाडीह, राजकिशोर नगर में अस्थाई पटाखा बाजार लगेगी। पटाखा (Fire crack shop)बाजार में दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखनी होगी और दुकानों का आकार 10×10 होगा। साथ ही पटाखों (Fire crack shop)को रखने के लिए लकड़ी की भी रैक नहीं रख सकेंगे। नगर निगम दुकानों का लेआउट करके देगा और फिर दुकानों का निर्माण कर सकेंगे। दुकानों के सामने कपड़े का शामियाना भी नहीं लगा सकेंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

– पटाखा (Fire crack shop)रखने के लिए लोहे की चादर की रैक रखना होगा।
– सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकेंगे। इसके बाद आतिशबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

प्रत्येक दुकान के लिए किराए की राशि पूर्व वर्ष की भांति चार हजार स्र्पये होगी। इसे शासकीय बहुद्देशीय उमा विद्यायल के प्राचार्य के पास जमा करना होगा।
– अस्थाई पटाखा (Fire crack shop)बाजार 15 नवंबर तक लगाई जाएगी।
– जहां अस्थाई पटाखा बाजार लगना है, वहां समतलीकरण के लिए बारीक गिट्टी के डस्ट का उपयोग किया जाएगा।
– अस्थाई पटाखा बाजार में प्रकाश की व्यवस्था व्यापारी संघ को करनी होगी।

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– दुकानों के आगे लगने वाला कपड़ों का शामियाना प्रतिबंधित होगा।
– प्रतिबंधित और अमानक ध्वनि वाले पटाखों का संग्रहण व विक्रय नहीं कर सकेंगे।
– प्रत्येक पटाखा व्यावसायी को विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन नियमों को मानना होगा।
– कंट्रोल रूम बनवाना होगा।
– बाजार स्थल पर एक डाक्टर, नर्स, प्राथमिक उपचार पेटी, जीवन रक्षक दवा, आक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस पूरे समय तैनात रहेगी।

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