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बड़ी खबर : रायपुर में गणेशोत्सव के लिए ज़ारी हुई गाइडलाईन, 4 फिट की मूर्ति 15 फिट का पंडाल

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रायपुर। इस साल भी गणेशोत्सव में कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। शांति पूर्ण तरीके और सख्त गाइडलाइन के साथ गणेशोत्सव मानाने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन ज़ारी कर दी है। पिछले साल की तरह ही जिला प्रशासन ने इस बार भी मूर्ती की ऊंचाई, पंडाल की साइज, मूर्ति लाने और विसर्जन तक की विस्तृत गाइडलाईन ज़ारी की है।

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साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है की हर पंडालों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाई गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। रायपुर जिले अनुविभागीय दंडाधिकारी विनित नंदनवार ने आदेश ज़ारी किए है। जारी आदेश में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

ज़ारी आदेश के मुताबिक इस बार भी कहीं भी झांकी निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी है। वहीं भगवान गणेश की मूर्ति का साइज 4×4 से तय किया है।

इसके साथ ही पंडाल के साइज़ में भी कटौती करते हुए केवल 15X15 के साइज़ का पंडाल बनाने की अनुमति होगी। पंडाल में एक साथ किसी भी वक़्त 20 लोगों से ज्यादा की मौजूदगी पर भी मनाही की गई है।

दर्शनार्थियों को नोट करनी होगी कॉन्टेक्ट डिटेल

रायपुर जिला प्रशासन ने सभी समितियों को मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कॉन्टेक्ट डिटेल रखने को कहा है। इसके लिए एक रजिस्टर पंडाल में रखा जाएगा जिसमें दर्शनार्थियों का नाम पता और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। जिससे भविष्य में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए आसानी हो।

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वहीं हर पूजा पंडाल में सीसीटीवी भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इसके आलावा मास्क और सेनेटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी, साथ ही बगैर मास्क के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जायेंगे। मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी।