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अमानक उर्वरक की बिक्री पर कृषि विभाग की कार्यवाही, जप्ती कर ज़ारी किया नोटिस

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रायपुर। बीज, उर्वरक ,कीटनाशक विक्रेताओं के दूकान और गोदामों में कृषि विभाग की टीम जाँच पड़ताल के लिए पहुंच रही है। शुक्रवार को रायपुर जिले के मेसर्स नरेश बीज भंडार, मेसर्स किसान संसार और मेसर्स अभनपुर कृषि केन्द्र में जाँच की गई।

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इस जाँच में कृषि विभाग की टीम प्रतिबंधित उर्वरक की बिक्री पर रोक लगाई साथ ही संस्थानों से उर्वरक की जप्ती भी की है। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर समय-सीमा में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

कृषि विभाग रायपुर के उप संचालक ने बताया कि कृषि मंत्री रविंद्र चैबे के दिए निर्देशानुसार जिला स्तरीय निरीक्षण दल के द्वारा अलग-अलग जगहों में एक साथ औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें मेसर्स नरेश बीज भंडार, गोबरा-नवापारा के उर्वरक परिसर पर उपलब्ध उर्वरक-जिंक सल्फेट मोनोहाईड्रेट (क्रियेटिन) मात्रा 8.25 क्वि. के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।

वहीं मेसर्स किसान संसार, गोबरा-नवापारा के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना उर्वरक लाइसेंस के विक्रय किया जाना पाया गया। गोदाम में उपलब्ध उर्वरक, जिंक हाई (फाइटोकेयर) मात्रा 4.15 क्वि. एवं सल्फर 90 प्रतिशत पाउडर (फर्टिस- WG) मात्रा 9.00 क्विंटल की जब्ती की कार्यवाही की गयी।

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उन्होंने बताया कि इसी अनुक्रम में जिला स्तरीय अन्य दल द्वारा मेसर्स अभनपुर कृषि केन्द्र, अभनपुर के विक्रय परिसर से उर्वरक-सल्फर 90 प्रतिशत (नैनो सल्फ -WG) मात्रा 60 कि.ग्रा. के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ-साथ संबंधित फर्मो को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।