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धान खरीदी : किसानों के पुराने बारदानों का होगा इस्तेमाल, शासन ने जारी किया आदेश

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रायपुर। धान (Paddy) खरीदी के लिए पुराने बारदानों का इस्तेमाल होगा। इसके लिएराज्य सरकार ने आदेश ज़ारी कर दिया है। सरकार की तरफ से ये आदेश कुछ जिलों में बारदानों की आई कमी को देखते हुए ज़ारी किया गया है।

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ज़ारी आदेश के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, बीजापुर, बालोद समेत विभिन्न जिलों से धान (Paddy) खरीदी के लिए पुरानों बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा। बारदानों की कमी होने के कारण विकल्प के रूप में किसानों के पास उपलब्ध पुराने बारदानों का इस्तेमाल होगा।

इसे ध्यान में रखते हुए किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल पुराने जूट बारदानों में ही धान खरीदी करने की अनुमति दी गई है।

जिलों में किसानों के बारदाने के उपयोग करने की अनुमति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विशिष्ट समितियों हेतु आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दी जा सकेगी।

धान (Paddy) खरीदी के लिए किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने बारदाने अच्छी अवस्था में एवं उपयोगी किस्म के होनी चाहिए, जिसमें 40 किलोग्राम धान की भरती हो सके।

धान (Paddy) मिलिंग के बाद लौटाने का भी निर्देश

ज़ारी आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि “किसानों के बोरे का धान खरीदी में उपयोग होने पर उसे मिलिंग के बाद किसानों को उसे लौटाने के निर्देश भी दिए गए है।

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वहीं बोरा उपयोग के लिए किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क देने के निर्देश दिए गए हैं।”