रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली 31 मार्च तक की जाएगी। इसके बाद जमा करने वाले सम्पत्ति कर दाताओं से अधिभार लिया जाएगा। निगमायुक्त अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि सम्पत्ति कर दाता समय पर सम्पत्ति कर नहीं पटाते थे।
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तब उनसे चक्रवृद्धि ब्याज ली जाती थी। पूर्व में ये व्यवस्था थी। जिसे बन्द कर दिया गया है। इस तरह कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाता है। अब सिर्फ सामान्य ब्याज दर ही लगाया जाता है जो कि मामूली होता है। खाली जमीन वालों से सम्पति कर की वसूली के लिए शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है।
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मार्च 2024 की अंतिम तिथी तक साल 2023 – 2024 का सम्पति कर जमा किया जा सकता है। इसके लिए निगम के सभी 10 जोनों के सहायक राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल से सम्पत्ति कर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथी के बाद 1 अप्रैल से अधिभार लगेगा।