spot_img

थानों में जमा करने होंगे लाइसेंसी हथियार, कलेक्टर ने लागू की शस्त्र निषेधाज्ञा

HomeCHHATTISGARHBASTARथानों में जमा करने होंगे लाइसेंसी हथियार, कलेक्टर ने लागू की शस्त्र...

कोंडागांव। कोंडागांव जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले में शस्त्र निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। कलेक्टर दुदावत ने अपने आदेश में भारत निवार्चन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा अनुसार जिले के लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10 बस्तर, एवं 11 कांकेर निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न कराने एवं कानून तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक नये अस्त्र-शस्त्र लायसेंस संबंधी कार्यवाही स्थगित करने कहा है।

भैयाजी ये भी देखें : महादेव एप में FIR पर बोले बृजमोहन, ये साजिश नहीं…”महादेव का…

इसके साथ ही उन्होंने शस्त्रों के अनुज्ञप्तियों को निलंबित रखने, शस्त्र एवं अन्य हथियारों का उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध तथा शस्त्रधारियों के शस्त्र अवलोकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 की कण्डिका बी एवं धारा 21 तथा माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा क्रिमिनल रिट पिटीशन क्रमांक 835/2009 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2009 में दिए गए,

भैयाजी ये भी देखें : कलेक्टर के निर्देश, सरकारी गेस्ट हाउस, भवन में नहीं होगी कोई…

आदेश के परिपालन में कोण्डागांव जिले के सीमा क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने आग्नेयास्त्र नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें। यह आदेश जिले में निवासरत जिले के बाहर से आए हुए लायसेंसी शस्त्रधारियों पर भी लागू होगा।