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आमसभा, प्रचार, जुलुस में लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति, कलेक्टर ने नियुक्त किए प्राधिकारी

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दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन,

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सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आयुक्त मोनिका वर्मा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर दीपक निकुंज रहेंगे। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

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सामान्यत: आमसभा, प्रचार, जुलुस के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इन शर्तो के अधीन ही लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है और निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।