नई दिल्ली। संसद में अंतरिम बजट पेश (Budget 2024) करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी सौगात दी। इस बार बजट (Budget 2024) में टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा,
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दरअसल वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं, उसके साथ वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा।
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बजट (Budget 2024) में आगे इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। इससे कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के साथ-साथ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भी समान दरों को बरकरार रखा गया है। स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ व पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को टैक्स सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।