बिलासपुर। “महतारी वंदन योजना” मामलें में रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा के जिला अध्यक्ष और पार्षद को नोटिस ज़ारी किया है। ज़ारी नोटिस में निर्वाचन अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, वहीं संतोष जनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उचित कार्यवाही की बात भी कहीं गई है।
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जानकारी के मुताबिक नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्र. 45 के पार्षद अशोक विधानी हेमू नगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से “महतारी वंदन योजना” संबधित फार्म भरे जाने की शिकायत निर्वाचन अधिकारी को मिली थी। जहां महिलाओं को हर महीने 1 हजार यानी प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये सहायता राशि के लिए फॉर्म भराया जा रहा था।
इसके अलावा अशोक विधानी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये की राशि भी कार्यालय से दी जा रही है। इस शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा जिला अध्यक्ष और पार्षद को नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए,
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 ( 2 ) एवं भा०द०संहिता 1860 की धारा 171-C के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 24 घंटे के भीतर मामले में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी है।