spot_img

BREAKING:कोतवाली थाना से गांधी चौक तक सड़क चौड़ीकरण नहीं कर पाएगा निगम

HomeCHHATTISGARHBREAKING:कोतवाली थाना से गांधी चौक तक सड़क चौड़ीकरण नहीं कर पाएगा निगम

रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा न्यू हाईटेक सिटी कोतवाली से गांधी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के मंसूबे पर हाईकोर्ट (High Court) ने पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण में फंसी दुकानों को तोडऩे पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

High Court शिवकुमार मिश्रा ने दायर की याचिका

आपको बता दे कि रायपुर निवासी शिवकुमार मिश्रा व अन्य ने अपने वकील सचिन सिंह राजपूत व शरद मिश्रा के माध्यम से हाई कोर्ट (High Court) में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि रायपुर में नगर निगम न्यू हाईटेक सिटी कोतवाली थाना से लेकर नगर निगम मुख्यालय व गांधी चौक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। निगम ने अब तक चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित मकान व दुकानों का न तो मुआवजा दिया है और न ही व्यवस्थापन के लिए कोई व्यवस्था की है।

भैयाजी ये भी पढ़े : BHAIYAJI SPECIAL: बिजली उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

याचिका में नगर निगम अधिनियम व राज्य शासन की योजनाओं के तहत सुंदरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के लिए बनाए गए नियमों का हवाला दिया गया है। साथ ही याचिकाकतार्ओं को जीवनयापन करने के लिए व्यवस्थापन की व्यवस्था करने की मांग की गई है। सड़क चौड़ीकरण के कारण याचिकाकतार्ओं की दुकानें प्रभावित हो रही है। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी (High Court) की एकलपीठ ने राज्य शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। तब तक याचिकाकतार्ओं की दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोडऩे पर रोक लगा दी गई है।