बिलासपुर। प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों व व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया (BILASPUR NEWS) को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया शुरू करने की छूट दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद आरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।
वेद प्रकाश एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर (BILASPUR NEWS) कर कहा था कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती हेतु चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान (BILASPUR NEWS) किया गया है जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दी है उसमें कितने पद हैं। यह विज्ञापन पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत जारी किया गया है। सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था।