spot_img

रक्षा मंत्रालय ने लौटाई चकरभाठा एयरपोर्ट की एक हजार एकड़ जमीन, अब सरकार करेगी भुगतान

HomeCHHATTISGARHरक्षा मंत्रालय ने लौटाई चकरभाठा एयरपोर्ट की एक हजार एकड़ जमीन, अब...

रायपुर। बिलासपुर के चकराभाटा (BILASPUR NEWS) की 1012.48 एकड़ जमीन को रक्षा मंत्रालय ने वापस कर दिया है। अब इस जमीन के बदले राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बैठक में राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर खरीदी मूल्य 33,000 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया। टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एमओयू की शर्तों के संबंध में भी निर्णय लिया गया।

भैयाजी यह भी देखे: जन्म लेते ही बेबी एलिफेंट की मौत, हथिनी ने जमाया डेरा

अकबर ने बताया कि विश्व बैंक एवं आईफेड से बाहय सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत (BILASPUR NEWS)  त्रिपक्षीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया। बीव्ही एससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अधिकारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित शर्त में छूट दी गई है। देवांगन समाज को आवंटित भूमि के लिए छूट दी गई है।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में चतुर्थ अनुसूची जोडने एवं पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के संबंध में निर्णय लिया गया। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 की मेरिट सूची की वैधता अवधि में छह माह ब?ढाई गई है। शासकीय विभागों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के आरईसी लिमिटेड एवं पीएफसी लिमिटेड के ऋण की राशि का टेक ओवर किए जाने का निर्णय लिया गया।

विधानसभा में पेश होंगे विधेयक

कैबिनेट में विधेयकों (BILASPUR NEWS) का अनुमोदन किया गया है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022 ) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।