रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नहीं होने के प्रकरणों में उनका विकल्प एनपीएस हेतु सिर्फ एक बार परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए संचालक, पेंशन को अधिकृत किया गया है।
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इस संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि जिले में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नही होने के कारण उनका विकल्प एनपीएस में परिवर्तन करने की स्वीकृति हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सल फाईल सहित जिला कोषालय कार्यालय नारायणपुर को यथाशीघ्र प्रेषित करें ताकि जानकारी संचालनालय को प्रेषित की जा सके।