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खनिज व सहायक भौमिक अफसर की नियुक्ति का रास्ता साफ

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनिज अधिकारी और सहायक भौमिक अधिकारी (BILASPUR NEWS) के पद पर भर्ती से स्टे हटा दिया है। स्थगन हटाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने स्थगन देते हुए निर्देशित किया है। सभी नियुक्ति जारी रखी जाएं और नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाधित रहेंगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेशित किया कि पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र जारी कर दी जाए।

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राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम (BILASPUR NEWS)  से 8 खनिज अधिकारी और 11 सहायक भौमिक अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह पद 58 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से भरे जाने थे। इसकी अंतिम चयन सूची वेटिंग लिस्ट सहित 24 अगस्त को पीससी द्वारा जारी की गई और राज्य सरकार को प्रेषित की गई। इस बीच हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2011 के आरक्षण संशोधन को निरस्त कर दिया, जिससे पुन: 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी सूची को निरस्त कर 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर नियुक्ति जारी करने की मांग की गई।