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छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षाओं का रास्ता साफ, कोर्ट ने जारी किया ये निर्देश

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बिलासपुर। प्रदेश में संचालित व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (BILASPUR NEWS) में प्रवेश का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्य शासन ने सोमवार को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि परीक्षाएं आयोजित कराई जा रहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर याचिका निराकृत कर दी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं अब तक आयोजित नहीं हो पाई हैं। इसे लेकर प्रदेश के निजी व्यावसायिक कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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प्रदेश के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, बीएड, डीएड, वेटरनरी, एग्रीकल्चर जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए व्यापम प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (BILASPUR NEWS)  ने 19 सितंबर 2022 को प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत 58 परसेंट करने के फैसले को असंवैधानिक बता दिया था। साथ ही 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर आगे शेष परीक्षाओं का आयोजन कराने का निर्देश दिया है।

आपको बता दे कि भर्ती व प्रवेश परीक्षाएं आयोजित (BILASPUR NEWS)  करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत 76 करने का बिल पास कर राज्यपाल के पास भेजा था ,जो अभी भी लंबित है। इस वजह से व्यापम ने अभी तक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु दी जाने वाले भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं की। निजी शैक्षणिक संस्थानों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए अनुमति देने की मांग की थी।