रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लगी रोक हटने के बाद अब सरकारी भर्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है। कोर्ट के इस आदेश से सूबे के सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों का प्रमोशन का भी रास्ता अब साफ़ हो गया है। अब इस संबंध में एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है।
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प्रदेश में आरक्षण विवाद के चलते भर्ती रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से 58 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला आने के बाद सरकार ने बैठक की थी। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया जल्द करने का फैसला लिया गया था। इसी फैसले के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के मुताबिक नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
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सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया में इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाएगा की यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी।