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राहुल गांधी की याचिका पर अब 2 मई को सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में

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दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि केस में निचली अदालत से (RAHUL GANDHI) राहत नहीं मिलने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। शनिवार को सुनवाई हुई और राहुल गांधी की ओर से उनका पक्ष रखा गया। अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

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राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। हम फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा राहत मिलेगी और उनकी लोकसभा सदस्यता भी बहाल होगी।

बता दें, सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा (RAHUL GANDHI) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

सूरत की सेशन कोर्ट से

राहुल ने सूरत की सत्र अदालत में सजा पर रोक (RAHUL GANDHI) लगाने के लिए अपील की थी, लेकिन सत्र अदालत ने याचिका खारिज कर दी। राहुल ने दोषसिद्धि पर रोक न लगाने के सत्र अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट की जज जस्टिस गीता गोपी ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।