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कर्नाटक की अदालत ने श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। श्रीनिवास पर असम इकाई की पूर्व आईवाईसी प्रमुख अंगकिता दत्ता ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बेंगलुरु की एक अदालत के न्यायाधीश केएस ज्योतिश्री ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद श्रीनिवास पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. फणीन्द्र ने कहा कि शिकायतकर्ता की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है, और पीड़िता ने धारा 164 के तहत अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। असम के विशेष लोक अभियोजक ने श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए असम पुलिस के पक्ष में तर्क दिए।

अंगकिता दत्ता द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद, असम पुलिस श्रीनिवास के बेंगलुरु स्थित आवास पर पहुंची। सूत्रों ने कहा कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सहित असम पुलिस की एक टीम ने बेंगलुरु का दौरा किया।

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हाल ही में चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में श्रीनिवास के खिलाफ यहां विधान सौधा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।पुलिस के अनुसार, श्रीनिवास ने 23 अप्रैल को बेंगलुरु के एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान चुनाव अधिकारियों की तलाशी और निरीक्षण में बाधा डाली थी। श्रीनिवास ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और उनसे बहस की।