रायगढ़। रायगढ़ जिले के थाना छाल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ऐडूकला में 17 वर्षीय किशोर बालक का उसके परिजनों द्वारा विवाह किये जाने की सूचना पर महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक और बाल संरक्षण समिति के सदस्यगण शादी मंडप जाकर बाल विवाह रूकवाया गया।
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परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, धरमजयगढ़ को सूचना मिली कि 10 अप्रैल को ग्राम ऐडूकला में 17 वर्षीय बालक का उसके परिजन विवाह करने की तैयारी में थे, जिन्हें बाल विवाह ना करने की समझाइश दिया गया। परन्तु 11 अप्रैल को बालक के परिजन पुनः विवाह की तैयार कर रहे हैं।
ऐसे में महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक, बाल संरक्षण समिति के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, पंच, बालक के परिजन और गांव के काफी लोगों ने शादी को रुकवाया। वहीं बालक के परिजन शादी की पूरी तैयारियां हो जाना और शादी रुकने से मान प्रतिष्ठा में ठेंस पहुंचने की बात कहकर शादी करने की जिद में थे।
समझाया गया कि बालक के 21 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जा सकता है। बाल विवाह कराया जाना और करना, दोनों ही कानून अपराध है उन्हें समाज के लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देकर बाल विवाह कराने वालों पर कार्रवाई करना बताया गया,
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जिसके बाद परिजन विवाह रोके जाने पर सहमति जताए। बालक के परिजन 21 साल के बाद ही बेटे का विवाह करने का भरोसा दिया। वहीं पंचनामा तैयार कर माता पिता सहित पंचों से हस्ताक्षर कराए गये।