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पेपर लीक केस में फसे भाजपा अध्यक्ष कुमार जेल से रिहा

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हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार (SANJAY KUMAR) को करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। एसएससी पेपर लीक मामले में बुधवार को गिरफ्तार हुए बंडी संजय को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।

वारंगल कोर्ट से मिली जमानत

बंडी संजय (SANJAY KUMAR)  की जमानत याचिका को लेकर गुरुवार को लंबी सुनवाई चली। हनमकोंडा के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बीजेपी की लीगल सेल टीम की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने संजय कुमार को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

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हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई

बंडी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजय के वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को जवाबी शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बंडी संजय से जमानत के लिए संबंधित न्यायालय का रुख करने को कहा था। भाजपा नेता के वकील ने कहा था कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत बिना नोटिस जारी किए उन्हें गिरफ्तार कर किया है।

क्या है आरोप?

करीमनगर के बीजेपी सांसद संजय कुमार (SANJAY KUMAR)  को करीमनगर में उनके ससुराल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि संजय ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी। मामले में कुल 10 आरोपियों में से पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं कक्षा के एक किशोर को नोटिस भी दिया गया है। पुलिस ने पेपर लीक केस में संजय कुमार, बूरा प्रशांत, गुंडाबोइना महेश और मौतम शिव गणेश को गिरफ्तार किया था। पोगु सुभाष, पोगु शशांक, धूलम श्रीकांत, पेरुमंडला श्रमिक और पोथानाबोइना वर्सिथ फरार हैं।