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पालघर मॉब लिंचिंग मामला: CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अप्रैल 2020 में पालघर जिले में तीन लोगों की कथित तौर पर लिंचिंग (PALGHAR MOB LICHING) की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ को एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि राज्य सरकार भी सीबीआई जांच के लिए सहमत हो गई है। वकील ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई और निस्तारण किसी भी शुक्रवार या सोमवार को किया जा सकता है। पीठ ने कहा, “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”

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इससे पहले, बदले हुए रुख में, महाराष्ट्र सरकार (PALGHAR MOB LICHING)  ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह दो संतों सहित तीन लोगों की कथित लिंचिंग की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने लिंचिंग की कथित घटना में ‘अपराधी’ पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों में लापरवाही के लिए दंडित किया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की।

हलफनामा श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा (PALGHAR MOB LICHING)  के संतों और मृतक के रिश्तेदारों द्वारा याचिकाओं के एक बैच के जवाब में दायर किया गया था। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच की जा रही है। अन्य याचिकाएं अधिवक्ता शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई हैं।

मुंबई के कांदिवली के तीन लोग COVID-19-प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक कार में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान 16 अप्रैल 2020 को गडचिनचिले गांव में भीड़ ने उनके वाहन को रोका और उन पर हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने उन्हें कथित तौर पर मार डाला। पीड़ितों की पहचान चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशील गिरि महाराज (35) और निलेश तेलगड़े (30) के रूप में हुई है, जो वाहन चला रहे थे।