रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच में 20 फरवरी को सुनवाई हुई।
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गौरतलब है कि इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट में रायपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल ने याचिका दाखिल की थी। अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि मनोज त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल की नियुक्ति न्याय संगत नहीं है, जबकि सूचना आयुक्त का पद न्यायिक है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।
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बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से पहले अनिल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी दोनों राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुईं। इस बीच अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया।