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बड़ी ख़बर : राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संशोधन प्रस्तावों पर दी सहमति, किया अनुमोदन

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रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस दिए गए संशोधन प्रस्तावों पर अपनी सहमती जता दी है। उन्होंने इन संशोधनों को अनुमोदित कर दिया है। जिसमें छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा

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निर्गत अध्यादेश क्रमांक-14 ‘‘आर्डिनेंस फॉर बी.ई. 04 ईयर डिग्री कोर्स‘‘ की कंडिका नम्बर 4.2 के संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। उक्त संशोधन के उपरांत अब ‘‘मैसिव ऑनलाईन ओपन कोर्स‘‘ ¼ MOOCs ½ कार्यक्रम ÞNPTEL SWAYAM^^ के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट अंक, विश्वविद्यालय के इलेक्टिव विषयों के विरूद्ध भी चयनित किए जा सकेंगे।

इसके आलावा राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के तहत पी.एच.डी. से संबंधित संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अनुमोदित संशोधन के अनुसार धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक-10 के माध्यम से धारा 3.2 तथा धारा 8.7 मे प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया है।

धारा 3.2 को संशोधित करते हुए एक बिन्दु जोड़ा गया है। जिसके अनुसार अब विद्यार्थी पी.एच.डी करने के लिए बी.ई/बी.टेक अथवा एम.ई/एम.टेक डिग्री से संबंधित किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकता है। इसी प्रकार धारा 8.7 में भी संशोधन किया गया है।

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जिसके अनुसार वर्तमान में यदि पी.एच.डी के अभ्यर्थी का चयन आर.डी.सी. में ना हो पाया हो अथवा आर.डी.सी में उपस्थित न हो पाये हो, ऐसे विशेष प्रकरणों में अब अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ पुनः आर.डी.सी के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति उक्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति के अनुमोदन उपरान्त उक्त संशोधन प्रभावी हो गया है।