दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआइ ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे 73 विद्यार्थियों के खिलाफ केस (FIR) दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दायरे में वे भी हैं, जिन्होंने 2011 से 2022 के बीच रूस, यूक्रेन और चीन में मेडिकल की पढ़ाई की थी। उनके खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं तहत एफआइआर दर्ज की गई है।
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भारतीय चिकित्सा नियमों के तहत कोई भी विद्यर्थी, जिसने विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई की है, उसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा परिषदों से स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा पास करनी होती है। इन 73 विद्यार्थियों (FIR) ने स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालीफाई किए बिना रजिस्ट्रेशन हासिल किया था।
पूछताछ की तैयारी
सीबीआइ इन 73 विद्यार्थियों से पूछताछ (FIR) की तैयारी कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने किस तरह पंजीकरण कराया। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए गए विद्यार्थियों में से किसी का नाम सूची में है या नहीं।