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उद्योगपति पिता ने किया बेटी से रेप, 2 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (BILASPUR NEWS) में रेप पीड़ित 9 साल की बेटी पिछले दो माह से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के पास कैद है। दरअसल, बच्ची के पिता ने ही उससे रेप किया था। इसके बाद से पुलिस न तो फैक्ट्री मालिक आरोपी को गिरफ्तार कर रही है और न ही बच्ची का बयान दर्ज कर रही है। इधर, उसकी मां अपनी बेटी को पाने के लिए दर-दर भटक रही है। आरोप है कि CWC ने उनकी बेटी को बेवजह रख लिया है और वह परेशान हैं। मां ने बेटी को पाने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इसके बाद भी CWC बच्चे की कस्टडी नहीं दे रही है।

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सकरी क्षेत्र की रहने वाली महिला हाउसवाइफ हैं और उनका परिवार (BILASPUR NEWS) भी कारोबार करता है। उनकी शादी साल 2008 में रायगढ़ में रहने वाले फैक्ट्री संचालक से हुई थी। शादी के बाद उनकी बेटी हुई लेकिन पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे। पत्नी का कहना है कि पति बिना बात के विवाद करता था। पति की आए दिन की प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपनी 9 साल की बेटी को लेकर बिलासपुर में अपने मायके में आकर रहने लगी। महिला और उसकी बेटी तीन माह से यहां रह रहीं हैं।

बेटी से रेप करने पर मां ने दर्ज कराई FIR

महिला ने पुलिस को बताया कि बीते जुलाई माह (BILASPUR NEWS) से उसके पति की नीयत बेटी पर बिगड़ गई थी। उसने रायगढ़ में भी बेटी के साथ गलत हरकत की। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद जब वह बिलासपुर आ गई, तब उसका पति बेटी से मिलने के बहाने आता था। यहां वह अच्छा व्यवहार करता और बेटी से अकेले मिलता था।

रायगढ़ का संपन्न कारोबारी है आरोपी

पुलिस ने बताया कि महिला का पति उद्योगपति है और उसका लोहे की चादर और ट्रक बॉडी बनाने का प्लांट है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो ठीक चला,लेकिन फिर पति ने नशे में घर आना शुरू कर दिया। सब बातों पर अपनी मनमानी करता और मना करने पर मारपीट करता था। महिला अपनी सामाजिक स्थिति और बेटी के कारण मजबूरी में प्रताड़ना सहते हुए ससुराल में ही रहती थी, लेकिन जब बेटी पर बुरी नजर पड़ी तो वह डर गई। वह बेटी को लेकर अपने मायके आ गई।

दो माह बाद बेटी का दर्ज किया बयान

इधर, मां का आरोप है कि मासूम बेटी (BILASPUR NEWS) को इस घटना के बाद से CWC ने रख लिया है। उन्होंने अपनी बेटी को पाने के लिए पुलिस अफसरों के साथ ही कलेक्टर सौरभ कुमार से भी फरियाद लगाई। लेकिन, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में बंदीप्रत्क्षीकरण याचिका भी दायर की, जिसमें पुलिस ने शपथपत्र दिया है कि CWC ने बच्ची का अब तक धारा 164 के तहत बयान दर्ज नहीं किया है और बच्ची उनकी कस्टडी में है।