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31 से पहले पूरी कर लें फार्मेसी काउंसिलिंग: हाईकोर्ट

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में फार्मेसी कॉलेजों में काउंसिलिंग (BILASPUR NEWS) प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रदेश के सैकड़ों छात्रों ने राहत की सांस ली है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर तकनीकी शिक्षा को निर्देश दिए है कि 31 दिसंबर से पहले हर हाल में बी-फार्मेसी और डी-फार्मेसी की काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शासन स्तर पर यदि आरक्षण नियमों को लेकर कोई पेंच है तो वर्तमान में जो आरक्षण सिस्टम लागू है। उसी हिसाब से काउंसलिंग की जाए।

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5894 सीटों पर होनी है काउंसिलिंग

इस साल 5894 सीटों पर फार्मेसी में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग (BILASPUR NEWS)  होनी है। लेकिन निर्धारित तिथि में काउंसिलिंग न होने पर उनका साल बर्बाद होने का खतरा हो गया था। बता दें कि फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन जारी की है। इस तिथि से पहले यदि काउंसिलिंग शुरू नहीं हो पाई तो सत्र जीरो ईयर घोषित हो जाएगा। यानी इसके बाद कॉलेजों में प्रवेश नहीं हो पाएगा और अगले सत्र में ही विद्यार्थी दाखिला ले पाएंगे।