जगदलपुर। बेसन पैकेट के नाम पर चने के स्थान पर मटर का आटा बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी द्वारा लगाया गया। इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है।
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एस० बी० बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि “दिव्य श्री बेसन 500” के नाम पर चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था। मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई और दिव्य श्री बेसन के निर्माता नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर व मालिक चन्द्र कुमार चौधरी के ऊपर बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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वहीं एसबी बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही न्यू देवांगन किराना, गोला बाजार जगदलपुर में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता हरिश देवांगन के ऊपर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।