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त्योहारों पर दो घंटे ही उपयोग कर सकेंगे पटाखे- कलेक्टर

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बिलासपुर। दीपावली, छठ, गुरु पर्व सहित अन्य त्योहारों (BILASPUR NEWS) पर केवल दो घंटे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे , गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष व क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।

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कम प्रदूषण वाले पटाखों की ही बिक्री करने निर्देश

जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकेगा। केवल उन्हीं पटाखों (BILASPUR NEWS)  को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज में पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड एवं मरकरी का इस्तेमाल करने वाले पटाखा निर्माताओं के लाईसेंस रद्द किये जाएंगे। ऑनलाईन तरीके अथवा ई-कामर्स वेबसाईटो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि के जरिए पटाखे की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।