बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा

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भोपाल। मध्य प्रदेश में सड़क दुघर्टनाओं और हादसों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसमें वाहन चालकों की मौत और घायलों के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए सुरक्षित यातायात की दृष्टि से आज यानी सोमवार से प्रदेशभर में टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में आज से हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में वाहन चैकिंग के दौरान हेलमेच की सख्ती दिखेगी।

पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को सुरक्षित यातायात की दृष्टि से प्रदेशभर में हेलमेट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि, सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को भी अब हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना सुनिश्चित कराएंगे।

पंप पर बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, हेलमेट नहीं लगाने वालों को आज ही से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। बिना हेलमेट कोई पेट्रोल पंप किसी चालक को पेट्रोल बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी भारी चालानी कार्रवाई की जाएगी।