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पूर्व मंत्री को ACJM कोर्ट ने दी राहत

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दिल्ली। भगोड़े और ईनामी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी (yakub kureshi) को कोर्ट ने राहत दी है। एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित फैक्टरी से पकड़े गए मीट के नमूनों की दोबारा जांच के सशर्त आदेश जारी दिए हैं।

अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया की अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया कि कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टेंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रसंस्करण और भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था। इसके बावजूद फ्रीज में रखा मीट (yakub kureshi) जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मीट का कोई सैंपल फैल होने की रिपोर्ट नर्हीं आई बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई। वहीं अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि मीट का भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था। फैक्टरी का लाइसेंस समाप्त हो चुका था।

आवेदक का कहना था कि लाइसेंस 2023 तक वैध था। नौ पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आदेश पारित किए करते हुए कहा कि कंपनी अपने खर्चे (yakub kureshi) पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों के अधीन मीट की सैंपलिंग इस प्रकार से कराए कि मीट की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नमूने लेने के पश्चात मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय संस्थान से सैंपल की जांच कराई जाए। जो नमूने मानक के अनुरूप नहीं होंगे उनकी सूची मय पैकेट संख्या संबंधित विवेचक को तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी। इसी हिसाब से नियमानुसार पैकेट नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। पैकेट मानक के अनुरूप सही पाए जाएंगे उनकी विधिक रुप से सुपुर्दगी की जा सकेगी।