spot_img

अलग ख़बर : मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं तो होगी कार्यवाही…

HomeCHHATTISGARHअलग ख़बर : मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं तो होगी...

रायपुर। त्यौहारों का दौर शुरू हो चूका है। नवरात्रि चल ही रही है, दशहरा सामने है और तीन हफ्तों के भीतर दीपावली भी है। इस बीच अब मिठाई बनाने हलवाइयों के लिए एक नया आदेश ज़ारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक अब मिठाई कारोबारियों को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। आदेश में इसकी अनिवार्यता पर भी ज़ोर दिया गया है साथ ही ऐसा नहीं करने पर मिठाई बनाने / बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की बात भी कहीं गई है।

ये आदेश ज़ारी हुआ है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में। जिले के कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने आज यहां बताया कि कई मिठाई खाद्य व्यापारियों द्वारा मिठाई की विनिर्माण और अवसान तिथि अंकित नही किये जाते है, जिसके कारण हितग्राहियों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडता है। इसे देखते हुए भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण द्वारा अब सभी मिठाईयों की अलग-अलग अवसान तिथि निर्धारित की है।

कलेक्टर एल्मा ने भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये है। निर्देश के परिपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले के मिठाई खाद्य निर्माता और विक्रेता सभी को मिठाईयों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखने के आदेश ज़ारी किए है।

कलेक्टर एल्मा ने भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण के बनाये गये नियमों का उल्लंघन होने पर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी अब इस आदेश के परिपालन के लिए जुटे हुए है।