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राज्य सरकार की सहमति लेने के बाद ही अब महाराष्ट्र में CBI कर सकेगी जांच

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दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार (Maharstra Government) की सहमति के बिना अब सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र ने सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) से सामान्य सहमति वापिस ली है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र में हर केस की जांच से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य से इजाजत लेनी होगी।

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महाराष्ट्र सरकार (Maharstra Government) ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया। इसके बाद सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। लिहाजा अब उसे किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

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पूर्व में ये राज्य सहमति ले चुके वापस

गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कोलकाता और राजस्थान भी यह फैसला ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी, 2019 को सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) को राज्य में जांच के दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर, 2018 को सीबीआई के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था।

आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) को दी गई सामान्य सहमति वापस ली थी। इसी तरह राजनीतिक उठापटक के दौर में राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सीबीआई के लिए जांच से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया।