spot_img

एक हजार के बदले एक्सिस बैंक को देना होगा 4.44 लाख, उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

HomeCHHATTISGARHएक हजार के बदले एक्सिस बैंक को देना होगा 4.44 लाख, उपभोक्ता...

महासमुंद। बीते 12 वर्षों से उपभोक्ता फोरम में चल रहे एक मामले (MAHASAMUND NEWS) में गुरुवार को फोरम ने एक्सिस बैंक के मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

यदि, बैंक वाद व्यय तथा क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं करती तो मैनेजर की गिरफ्तारी की जायेगी। जानकारी के अनुसार आवेदक निर्मला पटेल पत्नी जयराम पटेल अब से 12 साल पहले एक्सिस बैंक एटीएम से दो हजार रूपये निकालने के लिये एटीएम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन, उक्त एटीएम से दो हजार रूपये के बजाए एक हजार रूपये ही निकला।इसके बावजूद उनके खाते से दो हजार रूपये कट गए। इस पर आवेदक जयराम ने पंजाब बैंक एवं एक्सिस बैंक में इस आशय की जानकारी दी। एक्सिस बैंक ने तो पावती दिया। लेकिन पंजाब बैंक के मैनेजर ने अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हुए आवेदन लेने से मना कर दिया साथ ही आवेदन को डस्टबीन में डाल दो जैसी टिप्पणी की थी।

भैयाजी ये भी देखे : डायरिया का प्रकोप: 15 से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप

इस टिप्पणी से आत्मसम्मान (MAHASAMUND NEWS) को ठेस लगना देखते हुए जयराम पटेल ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दर्ज कराई। जिला फोरम ने आठ मार्च 2013 को फैसला लेते हुए तीन बिंदुओं पर आदेश दिया था कि आवेदक को एक हजार रूपये ब्याज सहित वापस किया जाए। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने तक दिया जाए। वहीं, दो हजार रूपये वाद व्यय दिया जाए। इस आदेश के बाद एक्सिस बैंक एवं पीएनबी ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की।

नौ साल तक कोर्ट के आदेश को रखा लंबित

लेकिन, राज्य फोरम (MAHASAMUND NEWS)  ने दोनों ही बैंकों की अपील खारिज कर दी थी। बाद एक्सिस बैंक ने आगे अपील नहीं की। लेकिन, पंजाब बैंक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में अपील की। इस दौरान फोरम ने पाया कि सारी लापरवाही एक्सिस बैंक की है। बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। प्रकरण 27 अक्टूबर 2010 से आज तक चल ही रहा है।

कोर्ट के आदेश के बाद भी बैंक ने नौ साल तक कोर्ट के आदेश को लंबित रखा। वहीं गुरुवार को बैंक की ओर से फोरम को और भी समय की मांग की जा रही थी। जिस पर कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया तथा गिरफ्तारी वारंट हेतु आदेश दिया।

एक हजार के बदले अब बैंक को देने होंगे 4.44 लाख

बता दें कि बैंक यदि, उपभोक्ता जयराम पटेल के प्रकरण को अपने तक ही निपटा लेता तो यह स्थिति नहीं आती। अब बैंक को इस एक हजार रूपये के बदले चार लाख 43 हजार नौ सौ 87 रूपये भुगतान करना होगा। इनमें (MAHASAMUND NEWS) से 68 हजार रूपये बैंक पूर्व में दे चुकी है। इसके साथ ही 15 हजार रूपये वाद व्यय भी बैंक भर चुकी है। अब बैंक से तीन लाख 53 हजार 127 रूपये के लिये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश किया कि यदि अनावेदक उक्त राशि जमा करता है तो उसे छोड़ दिया जाये अन्यथा गिरफ्तार किया जाए।