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नगर सरकार चुनाव 2022: भड़काऊ पोस्ट लाइक भी की तो कार्रवाई, ग्रुप एडमिन को माना जाएगा जिम्मेदार

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भोपाल। अब यदि किसी दूसरी ऐसी पोस्ट जिससे जनभावनाएं प्रभावित या भड़क सकती हैं को लाइक भी किया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया (BHOPAL NEWS) पर वायरल होने वाली ऐसी पोस्ट पर निगाह रखने के लिए जिला टीम ने स्पेशल तैयारी की है।

कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि पर निगरानी होगी। इनमें से जो पोस्ट जिसमें धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली होंगी, उसे जारी करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज करेंगे। यहां तक कि इन पोस्ट पर कमेंट करने, इन्हें लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने पर ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर ने कहा है कि सभी ग्रुप एडमिन खुद निगाह रखें और जरूरत पड़े तो सेटिंग ओनली एडमिन कर दें। यह प्रतिबंध 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेंगे।

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बारात में नहीं चला सकेंगे पटाखे

चुनाव के मद्देनजर (BHOPAL NEWS)  29 मई को जारी किए गए आदेश में संशोधन कर इसे दोबारा जारी किया है। इसमें बंदूक, धारदार हथियार से लेकर लाठी रखने तक पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा पटाखे, आतिशबाजी व तेज आवाज करने वाले विस्फोटक बिना अनुमित के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यहां तक कि बारात में होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी। यदि किसी रैली में लाउड स्पीकर व 3 से ज्यादा वाहनों का उपयोग बिना अनुमति किया तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

मंत्री-सांसद प्रचार में सरकारी वाहन नहीं करेंगे इस्तेमाल

मंत्री-सांसद, विधायक और पंचायत के पदाधिकारियों के पास अटैच सरकारी वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। इन वाहनों से वे केवल घर आना-जाना कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अपने निजी वाहनों से ही जाना होगा। आचार संहिता लागू होते ही इस संबंध में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सभी फायर आर्म्स लाइसेंस किए निलंबित, हफ्तेभर में जमा करवाएं

नगरीय निकाय चुनावों (BHOPAL NEWS)  के लिए आचार संहिता लागू होते ही जनपद पंचायत फंदा और बैरसिया के सभी थाना क्षेत्रों में आने वाले सभी फायर आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर लवानिया ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में केंद्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, रिटायर्ड अफसर, कर्मचारी, केंद्र, राज्य शासन के उपक्रमों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक गार्डों के लिए स्वीकृत लाइसेंस को छोड़कर जिले के सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये निलंबन निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक किए गए हैं।

जिन्हें जान का खतरा, उनके मामले में होगा विचार

सभी शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराए जाएंगे। कुछ लाइसेंसधारी ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी विशेष व्यक्ति से जानमाल का खतरा बना रहता है और उन्हें शस्त्र साथ रखना जरूरी है। ऐसे लोगों के आवेदन पर स्कीनिंग कमेटी विचार करेगी, इसके बाद ही उन्हें हथियार रखने की इजाजत दी जाएगी। यदि कोई थाने के बजाए आर्म्स डीलर के पास अपनी बंदूक जमा कराना चाहता है तो उसे इसकी रसीद की फोटो कॉपी थाने में जमा करनी होगी। आर्म्स डीलर भी ऐसे हथियारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करवाएंगे। ये शस्त्र हफ्तेभर के अंदर जमा करवाए जाएंगे।