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रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, जारी हुआ ये नया आदेश

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रायपुर। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन (PENSION) के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को सेवानिवृत्ति के दो साल पहले से ही पेंशन के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक पेंशन के लिए प्रक्रिया सेवानिवृत्ति के छह महीने पहले शुरू की जाती है। इसके कारण इस प्रक्रिया में लेटलतीफी हो जाती है।

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तय समय पर पेंशन के प्रकरणों को निपटारा करने के दिए निर्देश

छत्‍तीसगढ़ के वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने कुल 1129 में से 924 ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की है, जिसमें विभागों से प्रक्रिया होने में देरी हुई है। वित्त विभाग ने इस पर नाराजगी (PENSION)  जताई है और आगे से इस तरह पेंशन के प्रकरणों में देरी होने पर सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में पेंशन के प्रकरणों में लापरवाही की जा रही है।

रायपुर-बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक मामले

वित्त विभाग ने पाया है कि रायपुर-बिलासपुर संभाग में पेंशन के सबसे अधिक मामले लंबित हैं। इनमें रायपुर संभाग में 581, बिलासपुर में 923, दुर्ग में 301, सरगुजा में 377 और बस्तर में 261 प्रकरण शामिल हैं। वित्त विभाग (PENSION) ने अगले तीन महीने के भीतर इन प्रकरणों को अभिलेखों के साथ निपटाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित प्रकरण जो कि 30 दिन में पूरे करने हैं, वह भी देरी से हो रहे हैं। इनमें रायपुर में 43, बिलासपुर में 94 और बस्तर में 24 प्रकरणों को तत्काल निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।