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सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से हुए रिहा, 88वें मामले में मिली जमानत

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दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (EX MLA AZAM KHAN) को कथित धोखाधड़ी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। फरवरी 2020 से जेल में बंद खान के खिलाफ यह 88वां मामला दर्ज है। पिछले आदेशों में अदालत ने उन्हें पहले के 87 मामलों में जमानत दे दी थी।

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फर्जी बिल्डिंग सर्टिफिकेट बनाने का आरोप

ताजा मामला रामपुर पब्लिक स्कूल में कथित जमीन हड़पने और जालसाजी से जुड़ा है। खान पर स्कूल को मान्यता दिलाने के लिए फर्जी बिल्डिंग सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया गया था। सीतापुर जेल (EX MLA AZAM KHAN) के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था क्योंकि पार्टी समर्थकों ने आजम खान के समर्थन में गेटों पर धावा बोल दिया और नारेबाजी की। उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब भी सपा नेता की अगवानी के लिए सीतापुर जिला जेल पहुंचे। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी जेल के बाहर उनका स्वागत किया।

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपा की एससी बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक के बाद एक उनके खिलाफ दर्ज मामलों के कालक्रम को देखते हुए, आजम खान को अंतरिम जमानत देना उचित है। शीर्ष अदालत (EX MLA AZAM KHAN) ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। पीठ ने उन्हें दो सप्ताह की अवधि के भीतर नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा। विशेष रूप से, धोखाधड़ी का मामला 6 मई को दायर किया गया था, इससे कुछ दिन पहले आजम खान को पहले के सभी मामलों में जमानत दी गई थी, और उन्हें जेल से बाहर जाना था। रामपुर के विधायक ने आरोप लगाया है कि जेल में लंबे समय तक रहने के लिए उन्हें कई मामलों में फंसाया जा रहा है।