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GYANVAPI MASJID: कोर्ट कमिश्नर बोले, रिपोर्ट अभी तैयार नहीं, 2-3 दिन का समय लगेगा

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दिल्ली। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (GYANVAPI MASJID) में सर्वे पर न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा है कि मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। समय के अंतर्गत रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर देरी होती है तो देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट 50% तक तैयार हो गई है। रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है इसलिए आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम कोर्ट में एप्लिकेशन देकर समय की मांग करेंगे। 2-3 दिन का समय मांगेंगे।

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इस बीच हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा है कि हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी और हमारे द्वारा मांग की गई कि मंदिर में शिवलिंग (GYANVAPI MASJID) मिलना बहुत बड़ा सबूत है और इसे सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय ने CRPF के कमांडेंट से कहा कि वे वहां पर तैनात रहेंगे और सबूत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। विष्णु जैन ने कहा कि सोमवार को जब वहां पर सर्वे हो रहा था तो वहां पर एक वजू खाने के बीच में कुएं जैसे दीवार देखी। हमने पानी को कम करने का आग्रह किया। उसके बाद जब कुएं की दीवार के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक ढाई से तीन फुट लंबा शिवलिंग है।

सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ आज सुनवाई

सर्वे कराए जाने के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कमेटी ने याचिका में कहा है कि निचली कोर्ट का सर्वे का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। वहीं हिंदू सेना ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखना अनिवार्य है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के सामने रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों का अवकाश था, इसलिए आज याचिका पर सुनवाई होगी।

शिवलिंग मिलने का दावा

इधर ज्ञानवापी मस्जिद (GYANVAPI MASJID) में तीन दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि नंदी की मूर्ती के पास के कुएं की पड़ताल की गई थी, जहां 12 फीट का शिवलिंग मिला। अब जिला कोर्ट ने आदेश जारी कर शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन चले सर्वे में गुंबद से लेकर तहखाने और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में देरी हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश हो पाना मुश्किल लग रहा है।

अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा गया है कि सर्वे का आदेश और अफवाहों के आधार पर वजू खाना बंद करने का निर्देश अन्याय है। मुसलमान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रह़मानी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी।