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OBC आरक्षण पर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

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भोपाल। मध्यप्रदेश (MP NEWS) में OBC आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नए तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी कोशिश है कि OBC आरक्षण के साथ चुनाव हो। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह दिल्ली में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से मिले। इस दौरान मध्यप्रदेश (MP NEWS) में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह के साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं।

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यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा और भाजपा सरकार सदैव से यह प्रयास करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें। सामाजिक न्याय और सामाजिक (MP NEWS) समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और स्थिति यह आई कि ओबीसी का आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं।

24 मई को चुनाव अनांउस करेंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अर्बन बॉडी का परिसीमन है। रूरल बॉडी का परिसीमन भी है। चूंकि नगरीय निकाय में परिसीमन और आरक्षण दोनों उपलब्ध हैं, इसलिए चुनाव हम आज ही डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। पंचायत में परिसीमन है, अभी आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण के बिना हमें डिक्लेयर करने में दिक्कत होगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें पीछे 2019 में जाना होगा, लेकिन तब से परिस्थितियां बदल गई हैं।

कई पंचायतें खत्म हो गई हैं। कुछ अर्बन बॉडी आ गई हैं। हालांकि हमें चुनाव कराने के आदेश का पालन करना है। यदि विवशता हुई, तो हमें 2019 के हिसाब चुनाव कराएंगे, लेकिन हमें समय सीमा में आरक्षण मिल जाता है, तो हम नए हिसाब से चुनाव करांएगे। किसी भी स्थिति में हम 24 मई से पहले दोनों चुनाव अनाउंस कर देंगे। कोशिश होगी कि 30 जून तक पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव खत्म कर दें।