spot_img

भूपेश कैबिनेट की बैठक पूरी, इन निर्णयो पर लगी मोहर

HomeCHHATTISGARHभूपेश कैबिनेट की बैठक पूरी, इन निर्णयो पर लगी मोहर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (RAIPUR NEWS) की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पढ़े अहम निर्णय

  • एक नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।
  • प्रदेश के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला (RAIPUR NEWS) लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों जिसमें 75 लाख रूपए बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 7 हजार रूपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को जिनका आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
  • विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक मानचित्रकर के 125 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई।
  • छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वनांचल उद्योग की स्थापना हेतु रियायत के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहु मंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्वति के अंतर्गत आबंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • संचालनालय आयुष के अंतर्गत स्टेनो टायपिस्ट (RAIPUR NEWS) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु परीक्षा परिणाम की वैद्यता अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
  • वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियांे से सहायक वर्ग-तीन के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु पदोन्नति का कोटा एक बार 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन तथा राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है। इनके वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकार के विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष से अधिक की कालावधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर कुल 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अनुमोदन किया गया।
  • आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क के युक्तियुक्तकरण संबंधी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
  • लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • जल संसाधन विभाग में डिप्लोमा/डिग्रीधारी अमीनों को विभाग में रिक्त उप अभियंताओं (सिविल/वि./यां) के पदों पर नियुक्त करने हेतु विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों के लिए रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।
  • स्थानीय लोगांे को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  • नगर पालिक निगमों के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 बी के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • नगर पालिका और नगर पंचायत के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 345 के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले