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1 April से लागू होंगे नए नियम, आपकी जेब पर पड़ सकते हैं भारी

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दिल्ली। नए वित्तीय जल्द ही शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल से कई नए नियम (New Rules) लागू हो जाएंगे। अप्रैल माह की पहली तारीख से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पीएफ अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स से लेकर एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट भी खत्म हो सकती है। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल को नियमों में क्या बड़ा बदलाव होगा –

पीएफ खाते पर टैक्स

1 अप्रैल 2022 से पीएफ अकाउंट पर लगने वाला टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। ऐसे में इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी।

Home Loan पर अतिरिक्त छूट समाप्त

सरकार ने 2019 के बजट में IT अधिनियम में एक नई धारा 80EEA जोड़ी थी। जिसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को Home Loan के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ दिया जाएगा। बजट 2022 में इस खंड को और आगे नहीं बढ़ाया गया और यह छूट खत्म रही है।

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क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स

1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर भी लगाम लगाने की शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। ऐसे में यदि निवेशक को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर लाभ होता है तो उसे सरकार को टैक्स देना होगा।

1 अप्रैल से दवाएं हो जाएंगी महंगी

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही दवाओं पर खर्च बढ़ (New Rules) जाएगा। 800 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। इसमें पेरासिटामोल जैसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवा भी शामिल है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।

डाकघर में नकद में ब्याज नहीं मिलेगा

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) या पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ब्याज राशि नकद में नहीं दी जाएगी। ग्राहकों को इसके लिए एक बचत खाता खोलना होगा।

GST E-चालान नियम में बदलाव

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने की टर्नओवर सीमा को पहले की निर्धारित सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है।

एक्सिस बैंक ने बढ़ाई मिनिमम बैलेंस की सीमा

Axis बैंक में सैलरी या सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम लागू कर रहा रहा है और बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदल दिया है।

म्यूचुअल फंड में अब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं हो सकेगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटी (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए भुगतान की सुविधा बंद कर रहा है। अब यूजर सिर्फ UPI या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ेगी कीमतें

टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियों वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने (New Rules) का ऐलान कर चुकी है। Tata Moters ने कहा है कि वह अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। साथ ही मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने ऐलान किया है कि वाहनों की कीमतों में तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा टोयोटा ने कीमतों में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। BMW ने भी कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।

LPG के दाम में भी होगी बढ़ोतरी

1 अप्रैल को गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। पिछले कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिलने के बाद इसमें एक बार फिर उछाल आ सकता है।